Saturday, 17 September 2022

बेगमपुरा टाइगर फोर्स (रजि.) के नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल करने वालों को अब कोर्ट का सामना करना पड़ेगा : एडवोकेट भारद्वाज



होशियारपुर (तरसेम दीवाना)- बेगमपुरा टाइगर फोर्स (रजि.) के नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे शरारती तत्वों के खिलाफ कोर्ट की ओर से नोटिस और समन जारी किया गया है। बेगमपुरा टाइगर फोर्स के कानूनी सलाहकार एडवोकेट शमशेर सिंह भारद्वाज ने यह जानकारी देते हुए कहा कि बेगमपुरा टाइगर फोर्स रजि. द्धारा बार-बार चेतावनियों देने के बाद भी शरारती तत्वों द्वारा बेगमपुरा टाइगर फोर्स के नाम का उपयोग करने का प्रयास जारी है, जो कि सोसायटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध है, इसलिए बेगमपुरा के पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। टाइगर फोर्स की ओर से तीन व्यक्तियों को अदालत द्वारा नोटिस और सम्मन जारी किया गया है और आने वाले दिनों में शेष शरारती अनसरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिवक्ता शमशेर सिंह भारद्वाज ने कहा कि उनके मुवक्किल बेगमपुरा टाइगर फोर्स रजि. के अधिकारों को चोट पुचाने वाले लोगों को अब अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि बेगमपुरा टाइगर फोर्स रजि. ने एक बार फिर चेतावनी दी कि अखबारों में समाचार छपवाने, लिखित बयान जारी करने और फेसबुक पेज और वेबसाइट चलाकर सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन करने वालों को संगठन के नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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